कोरबा। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आदतन अपराधी सोमनाथ अग्रवाल उर्फ सोमू अग्रवाल के विरुद्ध एक वर्ष के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत की गई है।
जारी आदेश के अनुसार सोमनाथ अग्रवाल, निवासी आरएसएस नगर, थाना कोतवाली, कोरबा को आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर जिला कोरबा सहित बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले की सीमा से बाहर जाना होगा। प्रतिबंध अवधि के दौरान बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति इन जिलों में प्रवेश करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध मारपीट, बलवा, गाली- गलौज, धमकी, अवैध वसूली, शासकीय कार्य में बाधा तथा लोक शांति भंग जैसे गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया और उसकी गतिविधियों के कारण क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का वातावरण बना हुआ था।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। यदि संबंधित व्यक्ति प्रतिबंधित अवधि के दौरान आदेश का उल्लंघन करते हुए जिले अथवा अन्य प्रतिबंधित क्षेत्रों में पाया गया, तो उसके विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि जिला बदर अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में दिखाई दे या उसकी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले, तो तत्काल निकटतम पुलिस थाना या जिला प्रशासन को सूचना दें।
Editor – Niraj Jaiswal
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