कोरबा-कटघोरा। मदनपुर टोल प्लाजा को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान नियमों के तहत टोल प्लाजा को हटाया नहीं जा सकता। नगर पालिका परिषद कटघोरा के अध्यक्ष राज जायसवाल द्वारा भेजे गए पत्र के जवाब में एनएचएआई बिलासपुर के परियोजना निदेशक ने यह जानकारी दी है।
एनएचएआई ने अपने पत्र में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार सामान्यतः दो टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होना आवश्यक है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी लिखित कारण दर्ज कर 60 किलोमीटर के भीतर भी टोल प्लाजा स्थापित करने की अनुमति दे सकते हैं। मदनपुर टोल प्लाजा भी इसी प्रावधान के तहत स्थापित किया गया है, इसलिए इसे वर्तमान स्थान से हटाना संभव नहीं है।
नगर पालिका अध्यक्ष ने कटघोरा, छुरी, रजकम्मा, पाली, चोटिया सहित आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय नागरिकों को टोल शुल्क से छूट देने अथवा टोल प्लाजा स्थानांतरित करने की मांग की थी। इस पर एनएचएआई ने स्थानांतरण से इनकार करते हुए स्थानीय लोगों को उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने की सलाह दी है।
स्थानीय मासिक पास का लाभ उठाने की अपील
एनएचएआई ने अपने जवाब में कहा है कि टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक (नॉन-कमर्शियल) निजी वाहन मालिक लोकल मंथली पास बनवाकर रियायती दर पर असीमित आवागमन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र (आरसी) और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
प्राधिकरण ने नगर पालिका से अनुरोध किया है कि स्थानीय नागरिकों और प्रतिदिन आवागमन करने वाले लोगों को इस सुविधा के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। एनएचएआई ने इस संबंध में पत्र की प्रतिलिपि कलेक्टर कोरबा और एसडीएम कटघोरा को भी सूचनाार्थ भेजी है।
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