नाबालिगो को वाहन देना पड़ा महंगा: कोर्ट ने लगाया ₹26,500 का जुर्माना,नो-एंट्री उल्लंघन पर भी ₹20,000 का अर्थदंड

कोरबा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोरबा पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। नाबालिग से वाहन चलवाने और नो-एंट्री का उल्लंघन करने के मामलों में न्यायालय ने भारी अर्थदंड लगाकर कड़ा संदेश दिया है।

पहले मामले में नाबालिग को वाहन चलाने देने पर न्यायालय ने संबंधित वाहन स्वामी पर ₹26,500 का अर्थदंड लगाया।

वहीं दूसरे मामले में वाहन क्रमांक CG 10 BM 8936 द्वारा नो-एंट्री नियम का उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय ने ₹20,000 का अर्थदंड लगाया।

कोरबा पुलिस ने बताया कि सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति न दें तथा सभी यातायात नियमों का पालन करें।

यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी एवं डीएसपी डी.के. सिंह के निर्देशन में एएसआई ईश्वरी लहरे एवं उनकी टीम द्वारा की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।