कोरबा। किशोरी की फोटो से छेड़छाड़ कर उसे अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय (पॉक्सो) ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में अलग-अलग तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है, जो साथ-साथ चलेगी। साथ ही कुल 4 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
एडिशनल सेशन जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सीमा प्रताप चंद्रा की अदालत ने केस क्रमांक 29/2025 में यह फैसला सुनाया।
मामले में सोहागपुर कुरूडीह निवासी ओमप्रकाश कश्यप को दोषी ठहराया गया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील मिश्रा ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने किशोरी की फोटो को अश्लील रूप देकर अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम तथा पीड़िता के रिश्तेदार के व्हाट्सएप पर साझा कर उसकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया। बाद में समझाइश पर पोस्ट हटा दी गई थी। पीड़िता ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीरें प्रसारित किए जाने की शिकायत थाना उरगा में दर्ज कराई गई।
पुलिस ने मामले में बीएनएस की धारा 74 एवं 79, पॉक्सो एक्ट की धारा 8 एवं 14(1) तथा आईटी एक्ट की धारा 67-बी के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों की गरिमा और निजता से जुड़े मामलों में कानून बेहद सख्त है तथा इस प्रकार के साइबर अपराधों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
Editor – Niraj Jaiswal
Mobile – 9754876042
Email – urjadhaninewskorba@gmail.com
Address – Press Complex, T.P. Nagar, Korba C.G. 495677

