कोरबा। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम से आम लोगों को राहत दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर अब प्रतिदिन शाम 5 बजे से सुनालिया पुल, नया बस स्टैंड चौक और टी.पी. नगर चौक मार्ग पर भारी बसों और ट्रैक्टरों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। यह व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
प्रशासन के अनुसार शाम के व्यस्त समय में भारी वाहनों की आवाजाही के कारण शहर में लंबा जाम लग जाता है, जिससे स्कूली विद्यार्थी, नौकरीपेशा लोग, मरीज और एंबुलेंस तक प्रभावित होते हैं। इसी को देखते हुए यह नई यातायात व्यवस्था लागू की गई है।
बसों के लिए तय किए गए नए मार्ग
नई व्यवस्था के तहत चांपा की ओर से आने वाली बसें अब ओवरब्रिज, राताखार और स्टेडियम रोड होते हुए नए बस स्टैंड पहुंचेंगी। वहीं बिलासपुर और हरदीबाजार की ओर से आने वाली बसों को सर्वमंगला पुल, राताखार बायपास और स्टेडियम रोड के रास्ते नए बस स्टैंड तक संचालित किया जाएगा।
ट्रैक्टरों का भी बदला रूट
निर्माण सामग्री लेकर आने वाले ट्रैक्टरों के लिए भी अलग मार्ग निर्धारित किया गया है। अब उन्हें सीतामढ़ी, ओवरब्रिज, राताखार, तुलसी नगर, स्टेडियम रोड और सीएसईबी चौक होकर गुजरना होगा। वापसी के दौरान भी इन्हीं मार्गों का उपयोग करना अनिवार्य रहेगा।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस को नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
स्थानीय लोगों ने किया स्वागत, उठाई अन्य मांगें
शहरवासियों ने प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। हालांकि उनका कहना है कि स्थायी समाधान के लिए अवैध पार्किंग, ऑटो चालकों की मनमानी और मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। लोगों का मानना है कि इन समस्याओं के समाधान के बाद ही शहर को जाम से स्थायी राहत मिल सकेगी।
Editor – Niraj Jaiswal
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