राज्य शासन ने जारी किए संशोधित दिशा-निर्देश, कलेक्टर ने दिए प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश
कोरबा। खरीफ सीजन 2026 में किसानों को उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सहकारी क्षेत्र में यूरिया वितरण के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत पात्र किसानों को खरीफ वर्ष 2025 में प्राप्त यूरिया के बराबर मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा।
जारी निर्देशों के अनुसार, वर्तमान उपलब्धता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यूरिया वितरण से संबंधित पूर्व के कुछ प्रावधानों को निरस्त कर नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत किसानों को यूरिया का वितरण एकमुश्त अथवा संबंधित सहकारी समिति में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर किया जाएगा।
यदि किसी सहकारी समिति में तत्काल पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध नहीं है, तो किसान की पात्रता के अनुसार शेष मात्रा बाद में स्टॉक उपलब्ध होने पर प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को उनकी निर्धारित पात्रता के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।
राज्य शासन के निर्देश प्राप्त होने के बाद कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कृषि विभाग, सहकारी संस्थाओं एवं संबंधित एजेंसियों को नई व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हो और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
प्रशासन का मानना है कि संशोधित व्यवस्था से यूरिया वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा किसानों को आवश्यक उर्वरक समय पर उपलब्ध हो सकेगा।
Editor – Niraj Jaiswal
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