कोरबा। जमीन बंटवारे के विवाद में महिला की हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी प्रेम सिंह राठिया पर 5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
प्रकरण के अनुसार, करतला थाना क्षेत्र के ग्राम खुटाकुड़ा में 29 अप्रैल 2025 को जमीन बंटवारे को लेकर परिवार के भीतर लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन आरोपी प्रेम सिंह राठिया अपने बड़े पिता इतवारी सिंह राठिया के घर पहुंचा और जमीन के बंटवारे की बात को लेकर विवाद करने लगा। इस दौरान उसने गाली-गलौज करते हुए घर के दरवाजे पर डंडे बरसाए। स्थिति बिगड़ने पर मृतका जोत कुंवर ने गांव के सरपंच को बुलाने की बात कही।
कुछ देर बाद घर के पास से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो जोत कुंवर गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिलीं और उनकी मृत्यु हो चुकी थी।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी प्रेम सिंह राठिया को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील मिश्रा ने प्रभावी पैरवी की।
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को गंभीर माना, हालांकि इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ श्रेणी में नहीं रखा।
Editor – Niraj Jaiswal
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