कोरबा। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के तहत स्वीकृत कार्यों में वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन कोरबा ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अब सांसद निधि से किए जाने वाले सभी भुगतानों पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस) एवं अन्य वैधानिक कटौतियां करना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर कार्यालय (जिला योजना एवं सांख्यिकी) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के सांसद निधि प्रभाग से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत नगर पालिक निगम कोरबा, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, विभिन्न जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित सभी क्रियान्वयन एजेंसियों को भुगतान के समय नियमानुसार टैक्स कटौती सुनिश्चित करनी होगी।
साथ ही संबंधित विभागों को काटी गई राशि शासन के खाते में जमा कर उसकी चालान प्रति एवं प्रमाण पत्र जिला योजना कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य शासकीय योजनाओं में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और वैधानिक दायित्वों का समय पर निर्वहन सुनिश्चित करना है।
सभी अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है।
Editor – Niraj Jaiswal
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