शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर सख्ती, बालको क्षेत्र में 7 दुकानों पर कार्रवाई

कोटपा एक्ट के तहत 1780 रुपए जुर्माना वसूला, 4 दुकानदारों को दी गई अंतिम चेतावनी

कोरबा।जिले में शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में बालको क्षेत्र में संयुक्त टीम द्वारा कोटपा अधिनियम के तहत सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केशरी के नेतृत्व में गठित इस टीम में पुलिस विभाग, नगर निगम, खाद्य एवं औषधि विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल रहे। अभियान के दौरान स्कूलों और कॉलेजों के आसपास संचालित दुकानों की जांच की गई।

निरीक्षण में कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 04 तथा धारा 6(अ) और 6(ब) के उल्लंघन के मामले सामने आए।

इस पर कार्रवाई करते हुए कुल 7 दुकानों से 1780 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं 4 अन्य दुकानदारों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश देते हुए अंतिम चेतावनी दी गई।

प्रशासन ने कार्रवाई के साथ-साथ जन-जागरूकता अभियान भी चलाया। टीम ने दुकानदारों और आम नागरिकों को पाम्पलेट वितरित कर तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और दुकानों पर वैधानिक चेतावनी वाले पोस्टर भी लगाए।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।