कोरबा। अखंड मध्यप्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम रहे कोरबा जिला निवासी प्यारेलाल कंवर के पुत्र, पुत्रवधु और पोती की हत्या गृहग्राम भैंसमा में कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने 5 साल बाद इस मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद से दंडित किया, जबकि प्रमाण के अभाव में तीन आरोपी मुक्त कर दिए गए।
यह घटना वर्ष 2021 में भैंसमा के मुख्य मार्ग पर हुई थी।
जमीन विवाद और पैसों के लेन-देन को लेकर परिवार के ही बड़े बेटे, बहू, साले और उसके साथी ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। उरगा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल की। 21 अप्रैल 2021 को छोटे बेटे, उनकी बहू और 4 साल की पोती की हत्या हुई थी। हत्यारों ने तीनों के चेहरे, सिर, गर्दन, मुंह, नाक, कान, पैर पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया था।
जांच में सामने आया था कि बड़े भाई हरभजन के साले और उसके साथी ने घर घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदेश्वर की अदालत में सुनवाई हुई। इन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने एक महिला और चार पुरुष सहित कुल पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
जिसके बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी।
एडवोकेट राजीव कुमार दूबे ने जानकारी दी कि आरोपियों में हरभजन सिंह कुंवर, उनकी पत्नी धनकुवंर, साला परमेश्वर, दोस्त राम प्रसाद मान्येवर, सुरेंद कुमार कंवर कुल 5 लोग आरोपी बनाए गए थे। परमेश्वर और रामप्रसाद मन्नेवार को उम्रकैद हुई है, अन्य 3 लोग बरी कर दिए गए हैं।
Editor – Niraj Jaiswal
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