5 मामलों काआपसी सहमति से निराकरण: उपभोक्ताओं को 12.60 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान

कोरबा। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, कोरबा ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने विचाराधीन 5 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया। ये सभी मामले पक्षकारों की आपसी सहमति से निपटाए गए, जिसके तहत उपभोक्ताओं को कुल 12,60,000 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाई गई।

आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रंजना दत्ता एवं सदस्य पंकज कुमार देवड़ा द्वारा इन प्रकरणों की सुनवाई की गई। लोक अदालत में कुल 14 प्रकरण आपसी राजीनामा हेतु सूचीबद्ध थे, जिनमें बैंकिंग, बीमा तथा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। इनमें से 5 प्रकरणों का निपटारा पक्षकारों की सहमति से हो गया, जबकि शेष प्रकरणों पर आगे विचार-विमर्श जारी रहेगा।

यह निराकरण उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और त्वरित न्याय प्रदान करने की दिशा में जिला उपभोक्ता आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सहमति से हुए समझौते से न केवल उपभोक्ताओं को उचित मुआवजा मिला, बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी राहत मिली।

आयोग ने अन्य उपभोक्ताओं से भी आग्रह किया है कि वे अपनी शिकायतें समय पर दर्ज कराएं, ताकि ऐसे लोक अदालतों और सुनवाई के माध्यम से उनका शीघ्र निराकरण हो सके।