कोरबा। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में मिलने वाले 25 प्रतिशत आरक्षण को लेकर इस वर्ष बड़ा बदलाव किया गया है। अब नर्सरी, केजी और केजी-1 कक्षाओं में आरटीई के तहत प्रवेश का लाभ नहीं मिलेगा।
नए नियम के अनुसार अभिभावक अब केवल कक्षा पहली में प्रवेश के लिए ही आवेदन कर सकेंगे, जिससे गरीब परिवारों के अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है।
गौरतलब है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्र पंजीयन की प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इस बार आरटीई पोर्टल पर अभिभावकों को सिर्फ कक्षा पहली के लिए आवेदन का विकल्प दिया जा रहा है।
इस बदलाव को लेकर स्थानीय शिक्षा विभाग और च्वाइस सेंटरों के माध्यम से अभिभावकों को जानकारी देने की कोशिश की जा रही है, ताकि पंजीयन के दौरान किसी प्रकार का भ्रम न रहे और अभिभावक सही तरीके से आवेदन कर सकें।
शिक्षा से जुड़े लोगों का मानना है कि शासन के इस निर्णय से गरीब परिवारों के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के अवसर सीमित हो जाएंगे। कई लोगों का यह भी कहना है कि यह फैसला शिक्षा के अधिकार के दायरे को सीमित करने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि पहले छोटे बच्चों को भी निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिल जाता था।
Editor – Niraj Jaiswal
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