सरकार ने पदोन्नति प्रतिशत किया 50-50, राजपत्र में अधिसूचना जारी

निर्णय से तहसीलदार व नायब तहसीलदारों में हर्ष व्याप्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 91 [ESTB-101(1)/7/2024-GAD-4] के तहत राज्य प्रशासनिक सेवा में भर्ती हेतु पदोन्नति का प्रतिशत 40% से बढ़ाकर पुनः 50% कर दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है।

ज्ञात हो कि वर्ष 2020 से पूर्व पदोन्नति एवं सीधी भर्ती का अनुपात 50%-50% था, जिसे घटाकर 40% कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ लंबे समय से पूर्ववत 50-50 प्रतिशत अनुपात बहाल करने की मांग कर रहा था। राज्य शासन ने संघ की मांग पर विचार करते हुए पदोन्नति में 50% अनुपात पुनः लागू कर दिया है।

संघ ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा तथा साय सरकार के मंत्रिमंडल के प्रति आभार व्यक्त किया है।

नायब तहसीलदार व तहसीलदार होंगे लाभान्वित
संघ के प्रांताध्यक्ष के.के. लहरे ने कहा कि शासन के इस निर्णय से सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार लाभान्वित होंगे और उन्हें पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत होने वाले अधिकारियों के पास लगभग 10-12 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होता है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी और आम जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

संघ ने इसे साय सरकार का सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए कहा कि इस फैसले से प्रदेशभर के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों में हर्ष का माहौल है।