“सजग कोरबा–सतर्क कोरबा” अभियान: परीक्षाओं व होली को लेकर पुलिस सख्त, डीजे व मास्क बिक्री पर चेतावनी

कोरबा।बोर्ड परीक्षाओं और होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए कोरबा पुलिस ने सख्त तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में “सजग कोरबा, सतर्क कोरबा” अभियान के तहत आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में दो अलग-अलग महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले और नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी ने डीजे संचालकों तथा होली सामग्री विक्रेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कीं और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए।

परीक्षार्थियों की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बैठक में जोर देकर कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार का शोर या व्यवधान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

डीजे संचालकों के लिए सख्त नियम
रात्रि 10 बजे के बाद बिना विशेष अनुमति के डीजे या कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाया जाएगा।

ध्वनि स्तर निर्धारित डेसिबल मानक से अधिक नहीं होना चाहिए।

परीक्षा केंद्रों, स्कूल-कॉलेजों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में विशेष सावधानी बरती जाए।

उल्लंघन पर उपकरण जब्ती, लाइसेंस निरस्तीकरण और आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

होली सामग्री विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी
किसी भी प्रकार के मुखौटे (मास्क) की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

आपत्तिजनक, अश्लील, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली कोई भी सामग्री नहीं बेची जाएगी।

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रासायनिक रंग या पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।

प्रतिबंधित सामग्री पाए जाने पर दुकान सील करने, सामान जब्त करने और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


बैठक में मौजूद सभी डीजे संचालकों और व्यापारियों ने नियमों का पालन करने तथा पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का लिखित और मौखिक आश्वासन दिया।

कोरबा पुलिस ने आम नागरिकों, आयोजकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे परीक्षार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखें, होली को पारंपरिक, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं तथा ध्वनि प्रदूषण, प्रतिबंधित सामग्री और अन्य उल्लंघनों से बचें।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि अभियान के तहत जिले में सतत निगरानी रखी जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी नरमी के कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।