विधानसभा सत्र के दौरान जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरबा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र के सुचारू संचालन एवं शासकीय कार्यों की समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार 23 फरवरी 2026 (सोमवार) से 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) तक विधानसभा सत्र की अवधि के दौरान जिले के समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। कलेक्टर की अनुमति के बिना जिले से बाहर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर निर्धारित समय-सीमा में शासन एवं वरिष्ठ कार्यालयों को भेजना अनिवार्य होता है। किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही से बचने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की मुख्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है।

इस संबंध में जिले के सभी प्रभारी अधिकारियों एवं विभाग प्रमुखों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि सत्र अवधि के दौरान शासकीय कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।