कोरबा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के अंतर्गत चल रहे तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत कोरबा जिले में युवाओं को तंबाकू के खतरों से जागरूक करने और कोटपा एक्ट 2003 (COTPA Act, 2003) के सख्त अनुपालन के लिए अभियान तेज किया गया है।
कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केशरी के निर्देश पर, नोडल अधिकारी (एनटीसीपी) डॉ. कुमार पुष्पेष के नेतृत्व में गठित परिवर्तन दल ने एनटीपीसी गेट, जामगांव और स्याहीमुडी क्षेत्रों में विशेष जांच की।
टीम में डॉ. मानसी जायसवाल (जिला सलाहकार, एनटीसीपी),विरेन्द्र भगत (ड्रग इंस्पेक्टर, खाद्य एवं औषधि विभाग) और संतोष केवट (सोशल वर्कर) शामिल थे।
टीम ने शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में स्थित दुकानों का निरीक्षण किया, जहां तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है। कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 के उल्लंघन पर 11 दुकानदारों के खिलाफ चालान काटे गए, जिनसे कुल 1600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा 2 स्थानों पर समझाइश देकर छोड़ा गया।
अभियान के दौरान दुकानदारों और उपस्थित लोगों को कोटपा एक्ट की प्रमुख धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई:
धारा 4: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध।
धारा 5: सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक।
धारा 6: 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिक्री पर सख्त प्रतिबंध।
साथ ही सभी संबंधित दुकानों में धारा 6(ए) के अनुसार अनिवार्य पोस्टर चस्पा किए गए, ताकि नियमों का निरंतर पालन सुनिश्चित हो।
यह अभियान युवाओं को तंबाकू की लत से दूर रखने और स्वस्थ समाज निर्माण के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग ने आह्वान किया है कि सभी नागरिक इस अभियान में सहयोग करें और तंबाकू मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान दें।
Editor – Niraj Jaiswal
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