कोरबा।जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फोर सीजन रेस्टोरेंट के संचालक पर पार्किंग में ग्राहक की गाड़ी को नुकसान पहुंचने के मामले में 17 हजार रुपये की पेनाल्टी लगाई है।
परिवादी हेमंत गौतम ने बताया कि 5 अगस्त 2023 को वे परिवार सहित रेस्टोरेंट में रात्रि भोजन के लिए पहुंचे थे। सुरक्षा गार्ड के निर्देश पर अपनी बोलेरो गाड़ी पार्किंग क्षेत्र में खड़ी की। भोजन के बाद वापस लौटते समय ड्राइवर साइड की हेडलाइट से लेकर पूरा पैनल क्षतिग्रस्त मिला।
शिकायत करने पर रेस्टोरेंट संचालक हिमांशू सिन्हा ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए माफी मांगी और मरम्मत का खर्च वहन करने का वादा किया, लेकिन बाद में वादा पूरा नहीं किया। इसके बाद हेमंत गौतम ने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया।
सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्य पंकज कुमार देवड़ा ने संचालक को 30 दिनों के अंदर 10,000 रुपये क्षतिपूर्ति और 7,000 रुपये वाद व्यय भुगतान करने के आदेश दिए। आदेश का पालन न करने पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
Editor – Niraj Jaiswal
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