कोरबा। कोरबा जिले में सर्पदंश और पानी में डूबने की अलग-अलग घटनाओं में मृत्यु होने वाले 7 व्यक्तियों के परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
कलेक्टर कोरबा के निर्देश पर अपर कलेक्टर कटघोरा ओंकार यादव ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, पाली एवं पोंड़ीउपरोड़ा की अनुशंसा पर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक मृतक के निकटतम वारिस को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। कुल मिलाकर 28 लाख रुपये की यह राशि संबंधित परिवारों को प्रदान की जाएगी।
स्वीकृत सहायता प्राप्त करने वाले वारिस इस प्रकार हैं:
सर्पदंश से मृत्यु:
30 अगस्त 2024 को शिवशंकर मरार (पिता पीतांबर पटेल, गांव जुराली, तहसील पोंड़ीउपरोड़ा) की मौत पर उनकी पत्नी सरिता पटेल को 4 लाख रुपये।
10 सितंबर 2024 को प्रभुसिंह (पिता उमेंद सिंह, गांव सिर्री, तहसील पसान) की मौत पर उनकी पत्नी शिवकुमारी को 4 लाख रुपये।
02 मार्च 2025 को अंजली कुमारी धनवार (गांव छिंदपानी, तहसील हरदीबाजार) की मौत पर उनके पति रविशंकर धनवार को 4 लाख रुपये।
पानी में डूबने से मृत्यु:
26 मार्च 2025 को प्रवीण कुमार यादव (गांव अखरापाली, तहसील दीपका) की वीर सिंह मुड़ा तालाब में डूबने से मौत पर उनके पिता प्यारेलाल यादव को 4 लाख रुपये।
21 जून 2023 को भूरी बाई (पति स्व. मालिक राम यादव, गांव हरदीकला, तहसील दीपका) की कुएं में डूबने से मौत पर उनके पुत्र जिवराखन लाल यादव को 4 लाख रुपये।
01 सितंबर 2025 को योगेश कुमार (गांव घुड़देवा, तहसील कटघोरा) की अहिरन नदी कटाईनार स्ऑप डेम में डूबने से मौत पर उनके पिता छबिलाल को 4 लाख रुपये।
25 सितंबर 2025 को रतियारो बाई मंझवार (गांव भुलसीभावना, धजाक, तहसील पोंड़ीउपरोड़ा) की कुएं में डूबने से मौत पर उनके पति बुद्धूराम मंझवार को 4 लाख रुपये।
जिला प्रशासन ने इन परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। यह सहायता राशि दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है।
Editor – Niraj Jaiswal
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