कोरबा। नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ ने गंभीर लापरवाही के आरोपों के आधार पर कोरबा जिले में पदस्थ विधिक मापविज्ञान निरीक्षक कु. नेहा साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन और कार्य में घोर उदासीनता के चलते की गई है।
जारी आदेश क्रमांक 687/स्थापना/वि.मा./2025 के अनुसार, कु. नेहा साहू द्वारा विभागीय पोर्टल पर प्राप्त 82 आवेदन पत्रों का समय पर सत्यापन नहीं किया गया, जो 19 दिनों से 102 दिनों तक लंबित पाए गए।
वहीं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सत्यापन एवं मुद्रांकन की प्रक्रिया 15 कार्य दिवस में पूर्ण करना अनिवार्य है।
विभाग ने निर्धारित समय सीमा का पालन न करने को “पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही” मानते हुए कहा कि इस लापरवाही से विभागीय कार्य प्रभावित हुआ और सेवा प्रदायगी में अनावश्यक विलंब हुआ।
इसी आधार पर कु. नेहा साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं।

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