कोरबा। रानी रोड क्षेत्र में 12 नवंबर 2024 की रात एक 16 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ और अभद्र बातें करने के मामले में एडीजे पॉक्सो कोर्ट ने मुख्य आरोपी रिंकू सागर (19), निवासी मोतीसागरपारा को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 8 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर उसे अतिरिक्त 3 माह की जेल भुगतनी होगी।
घटना उस समय हुई जब पीड़िता रवि साउंड के पास दुकान से चना-मूँगफली लेने गई थी। आरोपी रिंकू सागर ने उसके साथ छेड़छाड़ की और अभद्र बातें की। उसके साथ मौजूद दूसरे आरोपी उमेश्वर साहू के खिलाफ सबूत नहीं मिलने पर कोर्ट ने उसे बरी कर दिया।
पीड़िता ने घर लौटकर अपने पिता को पूरी घटना बताई थी, जिसके बाद 13 नवंबर को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) डॉ. ममता भोजवानी की अदालत ने सुनवाई के बाद रिंकू सागर को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी एपीपी सुनील मिश्रा ने की।
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