रायपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस) के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब पेंशनर वर्ष के किसी भी महीने में अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) जमा कर सकेंगे, और यह प्रमाण पत्र एक वर्ष तक वैध रहेगा। पहले अनिवार्य नवंबर माह की समय-सीमा को समाप्त कर दिया गया है, जिससे पेंशनरों को बड़ी राहत मिली है।
इस कदम को पेंशनरों की सुविधा और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर ने इस सुविधा को और सुगम बनाने के लिए विशेष जनजागरूकता और सहायता अभियान शुरू किया है। पेंशनर अब स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से मोबाइल ऐप के जरिए डीएलसी जमा कर सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल ‘Official EPFO’ और फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विस्तृत मार्गदर्शन वीडियो उपलब्ध कराए हैं।
पेंशनर अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय, जैसे क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर या जिला कार्यालय बिलासपुर, में जाकर भी डीएलसी अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक माह की 27 तारीख को जिलों में आयोजित होने वाले ‘नॉन कैम्प’ के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध है। पेंशनरों को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या, आधार कार्ड या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज साथ लाने होंगे।
यह सुविधा सरकार के उमंग ऐप (UMANG) के जरिए भी प्राप्त की जा सकती है।
ईपीएफओ ने सभी पेंशन वितरण बैंकों को अपनी शाखाओं में डीएलसी एकत्रित और अपडेट करने के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी ईपीएस पेंशनरों से अपील की गई है कि वे अपनी मासिक पेंशन की निरंतरता के लिए समय पर डीएलसी अपडेट करें, खासकर यदि प्रमाण पत्र की एक वर्ष की वैधता समाप्त होने वाली हो।
वृद्ध और वरिष्ठ पेंशनरों की सुविधा के लिए ईपीएफओ ने नियमित ‘जीवन प्रमाणन शिविर’ आयोजित करने का निर्णय लिया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पेंशनरों की संख्या अधिक है या किसी संस्थान के अनुरोध पर। संगठन ने पेंशनरों को आश्वस्त किया है कि उनकी सुविधा और सहायता के लिए ईपीएफओ पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता रहेगा।
Editor – Niraj Jaiswal
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