कोरबा पावर लिमिटेड संयंत्र परिसर को जिला प्रशासन ने घोषित किया संरक्षित क्षेत्र

कोरबा। जिला प्रशासन ने कोरबा पावर लिमिटेड (KPL) संयंत्र, ग्राम पताढ़ी के आंतरिक परिसर को संरक्षित (प्रतिषिद्ध) क्षेत्र घोषित कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

आदेश के मुताबिक, KPL संयंत्र परिसर में श्रमिक संगठनों द्वारा समय-समय पर धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम, तालाबंदी और काम रोको जैसी गतिविधियों की संभावना रहती है, जिसके कारण यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील माना गया है।

कलेक्टर ने कहा कि संयंत्र के निर्बाध विद्युत उत्पादन और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

यह आदेश गोपनीय अधिनियम 1923 की धारा 2(डी) तथा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 25, 26 और 28 के तहत जारी किया गया है। इसके तहत संयंत्र परिसर में प्रवेश और गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 (3) और (4) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।