कोरबा । शासकीय कन्या आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यांग, कोरबा में कार्यरत शिक्षक (एल.बी.) आनंदराम सोनवानी को जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोरबा निर्धारित किया गया है।
सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले सोनवानी पर आरोप है कि वे फिजिकल ट्रेनिंग (पी.टी.) के दौरान छात्राओं को घूरते और गंदी नजरों से देखते थे। इसके अलावा, कक्षा में पढ़ाई से असंबंधित सवाल पूछकर छात्राओं को असहज करते थे।
स्कूल की शिक्षिका ने भी उनके व्यवहार को अनुचित बताते हुए शिकायत दर्ज की थी।
छात्राओं और शिक्षिका की शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच दल गठित किया। जांच के दौरान सोनवानी ने अधिकारियों को सहयोग नहीं किया और उन पर दबाव डालकर जांच प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया। जांच में उनके कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का गंभीर उल्लंघन माना गया।
इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत उन्हें निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के हकदार होंगे।

Editor – Niraj Jaiswal
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