कोरबा।उरगा थाना क्षेत्र में एक अकेली महिला के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी सुमरित लाल नगेसिया को न्यायालय ने एक साल की कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि महिला संबंधी अपराधों में दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
घटना 22 दिसंबर 2024 की रात 10:30 से 11:00 बजे के बीच चीतापाली गांव में हुई। पीड़िता का पति रायगढ़ में काम करता था और समय-समय पर कोरबा आता था। शीतकालीन छुट्टियों के कारण पीड़िता के दोनों बच्चे अपने दादा-दादी के घर गए थे, जिससे वह घर में अकेली थी। इस दौरान आरोपी सुमरित लाल नगेसिया ने पीड़िता के घर में घुसकर सोई हुई अवस्था में उसके साथ अश्लील हरकत की। पीड़िता की नींद खुलने पर वह जोर-जोर से चिल्लाई, जिसके बाद आरोपी दरवाजा खोलकर भाग निकला। पीड़िता ने पीछा कर उसे पहचान लिया और अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पति के रायगढ़ से लौटने पर पीड़िता ने उरगा थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
उरगा पुलिस ने आरोपी सुमरित लाल नगेसिया के खिलाफ भादंसं की धारा 74, 75, और 331(4) के तहत अपराध दर्ज किया। मामले को अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने ठोस साक्ष्य और प्रभावी दलीलें पेश कीं। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 74 के तहत 1 वर्ष की कैद और 500 रुपये जुर्माना, साथ ही धारा 331(4) के तहत 1 वर्ष की कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने अपने फैसले के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि महिला सुरक्षा और सम्मान से संबंधित अपराधों में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से समाज में यह संदेश गया है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Editor – Niraj Jaiswal
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