SPREE 2025: केंद्र सरकार की नई योजना, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, नियोक्ताओं को राहत

कोरबा। केंद्र सरकार ने देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए SPREE 2025 योजना (Scheme for Promotion of Registration of Employers and Employees) शुरू की है, जो 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इस अभियान का लक्ष्य असंगठित, अस्थायी और ठेका श्रमिकों को ईएसआई (Employees’ State Insurance) योजना के दायरे में लाकर उन्हें स्वास्थ्य सेवाएँ, मातृत्व सहायता और आर्थिक सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार सभी श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल विकसित करने के लिए कटिबद्ध है।”

नियोक्ताओं के लिए विशेष राहतें:

पिछले बकाया अंशदान पर कोई पेनल्टी या मांग नहीं।

पुराने मामलों में निरीक्षण से छूट

नियोक्ता द्वारा घोषित तारीख से पंजीकरण मान्य।


छत्तीसगढ़ में ईएसआईसी रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग में जागरूकता अभियान, हेल्प डेस्क और संगोष्ठियों के जरिए इस योजना को बढ़ावा दे रहा है। 10 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता, जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं या जिन्होंने सभी पात्र कर्मचारियों को शामिल नहीं किया, वे ईएसआईसी पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल या एमसीए पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

रायपुर के ईएसआईसी उपनिदेशक रत्नेश राजन्य ने कहा, “SPREE 2025 नियोक्ताओं के लिए स्वैच्छिक अनुपालन और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ दिलाने का सुनहरा अवसर है। हम इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना रहे हैं।”

इसके साथ ही, सरकार ने अमनेस्टी स्कीम 2025 को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। यह नियोक्ताओं को ईएसआई से संबंधित विवादों और लंबित मुकदमों के निपटारे का मौका देगी।

ईएसआईसी ने उद्योगों, एमएसएमई, सेवा क्षेत्र और व्यापारिक संगठनों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।

पंजीकरण के लिए नियोक्ता www.esic.gov.in पर जाएँ या टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-11-2526 पर संपर्क करें।