बिलासपुर।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के एक स्कूल परिसर में हुए हादसे में तीन साल की बच्ची मुस्कान की मौत के मामले में पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश विभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले को स्वत: संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई और निगरानी के निर्देश दिए हैं।
14 अगस्त 2025 को तालापारा घोड़ादाना स्कूल परिसर में बने आंगनबाड़ी के पास तीन साल की मुस्कान महिलांगे अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी डीजे संचालक रोहित देवांगन द्वारा लापरवाही से दीवार पर टिकाए गए लोहे के पाइपों में से एक पाइप उसके सिर पर गिर गया। गंभीर चोट के कारण उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी रोहित देवांगन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 106, 3(5) के तहत मामला दर्ज किया। रोहित स्कूल चौकीदार का पोता है और वह परिसर में सामान रखता था।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने बताया कि घटना के बाद डीजे संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से पीड़ित परिवार को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है। साथ ही, कलेक्टर ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सरकार को निर्देश दिया कि पीड़ित परिवार को पहले दी गई राशि के अतिरिक्त 2 लाख रुपये का मुआवजा एक महीने के भीतर प्रदान किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट, बिलासपुर को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि यह राशि मृतक बच्ची के माता-पिता तक पहुंचे और इसकी अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।
हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिवों को निर्देश दिया कि वे सभी जिला अधिकारियों को स्कूल और आंगनबाड़ी परिसरों में खतरनाक सामग्री या अनधिकृत वस्तुओं के भंडारण को रोकने के लिए कड़ी निगरानी सुनिश्चित करें। कोर्ट ने कहा कि ऐसी सामग्री बच्चों और कर्मचारियों के लिए खतरा बन सकती है।
यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए राहत है, बल्कि स्कूल परिसरों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है।
Editor – Niraj Jaiswal
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