गौ मांस मामले में नया मोड़: खरीदने और खाने वाले तीन लोग गिरफ्तार, एक महिला शामिल

बिलासपुर । जिले के तखतपुर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन सामने आए गौ हत्या और मांस बिक्री मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को पुलिस ने गौ मांस खरीदकर खाने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इस कार्रवाई ने मामले में नया मोड़ ला दिया है।

गौरतलब है कि जन्माष्टमी के दिन मिशन कंपाउंड इलाके में गौ हत्या और मांस बिक्री की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की थी। इस दौरान संजय खेस और शाऊल मसीह को गौ मांस के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया।

इस घटना के बाद हिंदू संगठन और गौ-रक्षक लगातार आंदोलन कर रहे थे, जिन्होंने न केवल गौ हत्या करने वालों, बल्कि मांस खरीदने और खाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों के बढ़ते आक्रोश और बुलडोजर चलाने की मांग के दबाव में पुलिस ने जांच तेज की।

मुख्य आरोपियों से कड़ी पूछताछ के बाद तीन और लोगों के नाम सामने आए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में राजेन्द्र लहरे (45 वर्ष, कॉलेजपारा), किशोर कुमार मसीह (56 वर्ष, मिशन कंपाउंड), और लीना मसीह उर्फ कलो आंटी (47 वर्ष, मिशन कंपाउंड) शामिल हैं।

पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 451/25, 299, 3(5) और छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5, 10 के तहत कार्रवाई की है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

यह कार्रवाई जिले में गौ हत्या और अवैध मांस बिक्री के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है और अन्य संलिप्त लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।