कोरबा। टी.पी. नगर, कोरबा स्थित वन नाईट क्लब, एफ.एल.-3(क) शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट बार पर अवैध शराब बिक्री के लिए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
21 जुलाई 2025 को आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त-कोरबा शहर के औचक निरीक्षण में बार द्वारा 650 मिलीलीटर की दो बडवाइजर मेग्नम बियर बोतलें पार्सल के रूप में बेची गईं, जो लाइसेंस शर्त क्रमांक 03 का उल्लंघन है।
कलेक्टर अजीत वसंत ने इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई की।
कलेक्टर ने अवैध शराब के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए आबकारी विभाग को सघन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सहायक आयुक्त आबकारी आशा सिंह के मार्गदर्शन में गठित टीमें जिले में अवैध शराब और लाहन पर लगातार छापेमारी कर रही हैं।
अगस्त 2025 में 17 अगस्त तक 86 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 180.55 लीटर अवैध शराब और 100 किलो लाहन जब्त हुआ। 11 आरोपियों को धारा 34(2) के तहत जेल भेजा गया।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से 17 अगस्त तक 714 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 3230.94 लीटर अवैध शराब, 12,890 किलो लाहन और 4.2 किलो गांजा (मूल्य 57 हजार रुपये) जब्त किया गया। 111 आरोपियों को जेल भेजा गया, जिनमें दो के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। जब्त शराब का बाजार मूल्य लगभग 13 लाख रुपये है।
छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक अवैध शराब का धारण, निर्माण, बिक्री या परिवहन गैर-जमानती अपराध है, जिसमें 1 से 3 साल की जेल और 25 हजार से 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। दूसरी बार अपराध पर 2 से 5 साल की सजा और 50 हजार से 2 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने का संकल्प जताया है।
Editor – Niraj Jaiswal
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