कोरबा।आदिवासी विकास विभाग में वर्ष 2021-22 के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत छात्रावासों और आश्रमों में किए गए लघु निर्माण व नवीनीकरण कार्यों में बड़ी अनियमितता सामने आई है।
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, कोरबा की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन कार्यों से संबंधित निविदा अभिलेख, कार्य आदेश, प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका, देयक वाउचर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने पाया कि लगभग 80 लाख रुपये के कार्य या तो अधूरे हैं या स्वीकृत राशि से कम किए गए। ठेकेदारों को कार्य पूर्ण करने के लिए एक माह का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई प्रगति नहीं दिखाई।
जांच समिति ने डाटा एंट्री ऑपरेटर और संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ पुलिस थाने में FIR दर्ज करने का निर्णय लिया।
साथ ही, तत्कालीन सहायक आयुक्त, सहायक अभियंता, और उप अभियंता के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है।
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