चांदी के गहनों में अनिवार्य होगी 6 डिजिट HUID हॉलमार्किंग, BIS का नया नियम अगले माह से लागू

रायपुर।भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने चांदी के गहनों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 6 डिजिट वाली HUID (हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन) हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया है। यह नया नियम अगले माह से लागू होने की संभावना है, जिसके बाद केवल हॉलमार्क वाली चांदी के गहनों की ही खरीद-बिक्री होगी।पुरानी प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लग जाएगी।

बीआईएस के इस फैसले से चांदी के गहनों की शुद्धता प्रमाणित होगी और धोखाधड़ी पर अंकुश लगेगा। ग्राहक बीआईएस केयर ऐप के जरिए 6 डिजिट HUID कोड अपलोड कर गहनों की शुद्धता आसानी से जांच सकेंगे। यह हॉलमार्किंग 900, 800, 835, 925, 970 और 990 ग्रेड की चांदी के गहनों पर लागू होगी।

रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे न केवल शुद्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि व्यापारियों और ग्राहकों के बीच विश्वास भी बढ़ेगा। साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता और मानकीकरण को बढ़ावा देगा।

उल्लेखनीय है कि बीआईएस ने सोने के गहनों के लिए भी हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया है। पहले 14, 18, 20, 22, 23 और 24 कैरेट के सोने के गहने हॉलमार्क के साथ बिकते थे, लेकिन अब 9 कैरेट के सोने को भी इस दायरे में शामिल कर लिया गया है।

यह कदम ग्राहकों को शुद्धता का भरोसा देगा, धोखाधड़ी से बचाएगा और भारतीय आभूषण बाजार को वैश्विक स्तर पर और मजबूत करेगा।