बैंक ऋण नहीं चुकाने और चेक बाउंस मामले में एक माह की सजा

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की बालको शाखा से एक लाख रुपए का ऋण लेकर समय पर न चुकाने और चेक अनादरित (बाउंस) होने के मामले में अभियुक्त रामबाबू पांडेय को कोरबा की अदालत ने एक माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त को बैंक को एक लाख रुपए प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार, रामबाबू पांडेय (42 वर्ष), निवासी मकान नं. 498, सेक्टर-5, ए-टाइप, अंबेडकर भवन के पीछे, बालकोनगर, ने लेडिज गारमेन्ट्स के व्यवसाय के लिए बैंक से एक लाख रुपए का ऋण लिया था। ऋण चुकाने के लिए उन्होंने बैंक को 1 लाख 3 हजार 35 रुपए का चेक जारी किया, जो पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। बैंक ने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को नोटिस भेजा, लेकिन इसके बावजूद वे राशि चुकाने में असफल रहे।

प्रकरण के दौरान रामबाबू ने 60 हजार रुपए का भुगतान बैंक में किया, जिसे समायोजित किया गया। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुमुदनी गर्ग ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए एक माह की साधारण कारावास की सजा और एक लाख रुपए प्रतिकर के रूप में बैंक को देने का आदेश दिया। साथ ही, समय पर राशि न चुकाने पर एक माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई।

इस प्रकरण में बैंक की ओर से पैरवी अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने की।