स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर सख्ती, चार दुकानें सील, नशामुक्त भारत अभियान तेज

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा ने नशामुक्त भारत अभियान के तहत स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और नशाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। निहारिका-घंटाघर मार्ग पर स्मृति उद्यान कॉम्प्लेक्स में चार दुकानों को सिगरेट बार के रूप में संचालित करने के आरोप में सील कर दिया गया। इन दुकानों में नाबालिगों सहित कई नवयुवक तंबाकू उत्पादों का सेवन करते पकड़े गए।

स्मृति उद्यान में दुकानों पर कार्रवाई

निहारिका-घंटाघर मार्ग पर स्थित स्मृति उद्यान कॉम्प्लेक्स की दुकान नंबर 07, 08, 09 (द लल्ला कैफे बार) और दुकान नंबर 06 (ए.आर. दुकान) के अंदरूनी हिस्सों को सिगरेट बार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां दर्जनों नवयुवक और नाबालिग कुर्सी-टेबल पर बैठकर सिगरेट का सेवन करते पाए गए। निगम की एक्शन टीम ने नवयुवकों को समझाइश और चेतावनी देकर वहां से रवाना किया और दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चारों दुकानों को सील कर दिया।

स्कूलों के आसपास लगातार कार्रवाई

निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देशन में कोरबा क्षेत्र के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। नोडल अधिकारी और उपायुक्त पवन वर्मा ने बताया कि अब तक 55 स्कूलों के आसपास करीब 100 दुकानों का निरीक्षण किया गया है। संयुक्त टीम ने तंबाकू उत्पादों को जब्त किया और दुकान संचालकों को कड़ी चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी गतिविधियां पाए जाने पर लाइसेंस रद्द करने के साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नशामुक्त भारत अभियान को गति

नोडल अधिकारी पवन वर्मा ने कहा कि कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन और आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देशन में नशामुक्त भारत अभियान निरंतर चलेगा। तंबाकू और नशीले पदार्थों का अवैध सेवन कराने वाली दुकानों और प्रतिष्ठानों को सील करने के साथ अन्य कानूनी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खासकर स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री और भंडारण पर सख्ती बरती जाएगी।

कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम, 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को तंबाकू बेचना और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री गैरकानूनी है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना या सजा का प्रावधान है। निगम की कार्रवाई इसी अधिनियम के तहत की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और तंबाकू उपयोग को कम करना है।

कोरबा में नशामुक्त भारत अभियान के तहत यह कार्रवाई नाबालिगों और युवाओं को नशे की लत से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।