हत्यारे को उम्रकैद, दो सह-आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा

कोरबा। पाली थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुई भाव सिंह की हत्या के मामले में न्यायालय ने मुख्य आरोपी देवधर उर्फ देवकुमार को आजीवन सश्रम कारावास और दो सह-आरोपियों, मनहरण बिंझवार और मनोज बिंझवार, को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा, संजय जायसवाल ने बताया कि 20 नवंबर 2022 को मृतक भाव सिंह ने आरोपी देवधर की पत्नी से बार-बार शराब मांगी, जिसे देवधर ने गलत समझकर भाव सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी।

इसके बाद, देवधर ने सह-आरोपियों मनहरण और मनोज के साथ मिलकर शव को सड़क पर फेंककर दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। उसी दिन इलाज के दौरान भाव सिंह की मृत्यु हो गई।

पाली थाने में इस मामले में अपराध क्रमांक 385/2022 के तहत धारा 302, 201, और 34 भा.द.सं. के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा, श्रीमती मधु तिवारी की अदालत में साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मुख्य आरोपी देवधर को धारा 302, 201, और 34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 4000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। सह-आरोपियों मनहरण और मनोज को धारा 201 और 34 के तहत 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास और 2000-2000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष की ओर से संजय जायसवाल ने प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई।