छत्तीसगढ़ में बिना वैध परमिट दौड़ रहीं 1,114 यात्री बसें, परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिस

रायपुर। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर हजारों यात्री बसें बिना वैध परमिट के संचालित हो रही हैं। परिवहन विभाग ने ऐसी 1,114 बसों के मालिकों और संचालकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन बसों का परमिट सालों पहले समाप्त हो चुका है, फिर भी ये सड़कों पर दौड़ रही हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि या तो इन बसों का परमिट नवीनीकृत कराना होगा, अन्यथा परमिट रद्द कर कार्रवाई की जाएगी।मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81 के तहत, परमिट की वैधता पांच वर्ष की होती है, जिसके बाद नवीनीकरण अनिवार्य है।

नियम के अनुसार, परमिट समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है। बावजूद इसके, इन बसों का नवीनीकरण नहीं हुआ, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है।

परिवहन विभाग ने सभी उल्लंघनकारी वाहनों के नंबर और मालिकों/ट्रांसपोर्टरों के नाम के साथ एक सूची भी जारी की है।सवाल यह भी उठ रहा है कि परिवहन विभाग की जांच चौकियां और उड़न दस्ते इन अवैध बसों को रोकने में नाकाम क्यों रहे।

विभाग अब सख्ती बरतने की तैयारी में है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो और राजस्व की हानि रोकी जा सके।