रायपुर, 1 जुलाई 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग पर सख्ती बरतते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इंट्राडे ट्रेडिंग, क्रिप्टोकरेंसी, और फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) में ट्रेडिंग को अवचार (कदाचार) मानते हुए इनके लेन-देन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में संशोधन किया गया है।
नए नियम के तहत, उप-नियम (5) के खण्ड (1) में उप-खण्ड जोड़ा गया है, जिसमें शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार खरीद और बिक्री, जैसे इंट्राडे, BTST, F&O, और क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग या निवेश को कदाचार माना जाएगा। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के कार्य में पारदर्शिता और नैतिकता बनाए रखना है।
हालांकि, सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत देते हुए शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, और डिबेंचर्स में दीर्घकालिक निवेश की अनुमति दी है। इस छूट का मकसद कर्मचारियों को वित्तीय नियोजन में सहायता प्रदान करना है, बशर्ते यह निवेश नियमों के दायरे में हो।
यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के बीच वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने और उनके कार्यकाल में किसी भी संभावित हितों के टकराव को रोकने के लिए लिया गया है। राज्य सरकार ने सभी संबंधित विभागों को इस अधिसूचना का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

Editor – Niraj Jaiswal
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