पेट्रोल पंप लूट मामले में एक आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा, दो अन्य दोषमुक्त

कोरना। रामपुर पेट्रोल पंप के संचालक संतोष कुमार गोयल के साथ लूटपाट और हमले के मामले में सत्र न्यायालय ने एक आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश एस. शर्मा ने अभियुक्त विकास तिर्की को भारतीय नवीन संहिता (बी.एन.एस.) 2023 की धारा 309 (6) के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में विकास को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में अन्य दो आरोपी, भरत लाल श्रीवास और रमिला राठिया, को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया।

घटना 5 अगस्त 2024 की शाम करीब 5:20 बजे की है, जब संतोष कुमार गोयल अपने पेट्रोल पंप से 3 और 4 अगस्त का 2,96,000 रुपये और 5 अगस्त का 1,84,000 रुपये, कुल 4,80,000 रुपये लेकर अपनी मोटरसाइकिल (सी.जी. 11-एएस-6931) से सक्ती स्थित अपने घर जा रहे थे।

हनुमान मंदिर के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें रास्ते में रोका और लकड़ी के गेड़े से उनके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह मोटरसाइकिल सहित गिर पड़े। हमलावर ने उनके थैले से 4,80,000 रुपये लूटकर पगडंडी के रास्ते फरार हो गया। घायल संतोष को उनके परिचित सीताराम पटेल एन.के.एच. कोसाबाड़ी अस्पताल ले गए, जहां उनके सिर, बाएं हाथ और दाहिने कान का इलाज हुआ।

थाना सिविल लाइन रामपुर ने मामले में अपराध क्रमांक 0/2024 दर्ज किया और जांच के दौरान तीन आरोपियों विकास तिर्की (24 वर्ष, धौराभांठा बरपाली, थाना धरमजयढ़), भरत लाल श्रीवास (32 वर्ष, कसईपाली, थाना खरसिया), और रमिला राठिया (36 वर्ष, बेहरचुंआ, थाना करतला)को गिरफ्तार किया।

शासन की ओर से लोक अभियोजक राजेन्द्र साहू ने मामले की पैरवी की। सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर विकास तिर्की को दोषी ठहराया, जबकि अन्य दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

इस फैसले से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ा है, हालांकि स्थानीय लोगों ने लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन से और सख्त कदम उठाने की मांग की है।