कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत ने बरपाली तहसील के हल्का नंबर 04 (सण्डैल) की पटवारी श्रीमती आभा सोनी को शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
जारी आदेश के अनुसार, श्रीमती सोनी को कारण बताओ नोटिस के जवाब में उनका प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं पाया गया। उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता और घोर लापरवाही बरतने का मामला सामने आया, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) (क), (ख), (ग) का उल्लंघन है।
इसके तहत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि में श्रीमती सोनी का मुख्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल जटगा, तहसील पसान नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
Editor – Niraj Jaiswal
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