बांकीमोंगरा पुलिस ने चार धाराओं में बनाया आरोपी
कोरबा। नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा कार्यालय के बाहर जमकर हो हल्ला करने के साथ सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिस ने कांग्रेस पार्षद और नेता प्रतिपक्ष मधुसुदन दास, संदीप कुमार और सुनीता मिरी के खिलाफ चार धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। प्रकरण में यहां की महिला आदिवासी सीएमओ ज्योत्सना टोप्पो प्रार्थी है।
खबर के अनुसार संबंधित लोगों ने अपने अन्य लोगों के साथ मिलकर आज नगर पालिका कार्यालय के बाहर भीड़ जमा की और हो हल्ला किया। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले विकास कार्य के लिए भूमिपूजन किया गया था। इस पर अगला काम कराए जाने में रूचि नहीं लेने पर मधुसुदन ने नाराजगी जताई थी और नगर पालिका कार्यालय में तालाबंदी करने की चेतावनी दी थी। ये लोग इस सिलसिले में यहां पहुंचे थे।
सूचना होने पर यहां पूर्व से पुलिसकर्मी मौजूद रहे जिनके द्वारा तालाबंदी को रोकने के लिए प्रयास किया गया।
घटना के दौरान कार्यालय में मौजूद सीएमओ और अन्य कर्मियों को बाहर के हो हल्ले से परेशानी हुई जिस पर सीएमओ ज्योत्सना बाहर आई।
उन्होंने माजरे को समझने का प्रयास किया। कहा गया कि इस दौरान उनके साथ झूमाझटकी और अभद्रता की गई जिस पर सीएमओ ने पुलिस थाना में इसकी शिकायत की।
एफआईआर में कहा गया कि मेरे और कर्मचारियों के मना करने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने धक्का-मुक्की करते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया जिससे हम सभी भयभीत हो गए और काम करने में असुरक्षा महसूस हुई।
सीएमओ की रिपोर्ट पर पुलिस ने बीएनएस की धारा अंतर्गत 221, 132, 191 (2) और 190 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर लिया है।
Editor – Niraj Jaiswal
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