कोरबा। जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय प्राथमिक शाला करूमौहा, विकासखंड कोरबा के प्रधान पाठक आनंद तिवारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। तिवारी पर सप्ताह में केवल एक दिन स्कूल आने, पूरे सप्ताह का हस्ताक्षर करने, अध्यापन कार्य न करने, दैनंदिनी पंजी संधारित न करने और अनियमित समय पर स्कूल आने के आरोप हैं। इनकी कार्यशैली से स्कूल का अध्यापन कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
ग्राम पंचायत करूमौहा के सरपंच, जनपद सदस्य और ग्रामवासियों ने तिवारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उनके तबादले की मांग की थी। सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में शिकायतें सत्य पाई गईं। पूर्व में भी तिवारी के खिलाफ शिकायत पर उनकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई थी।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का तिवारी ने समय पर जवाब नहीं दिया। आदेश में कहा गया है कि तिवारी का यह कृत्य कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता को दर्शाता है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत तिवारी को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कोरबा रहेगा, और वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता के हकदार होंगे।
Editor – Niraj Jaiswal
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