कोरबा। प्रेमिका से पीछा छुड़ाने के लिए हत्या करने वाले युवक को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपने भाई के साथ मिलकर 18 वर्षीय प्रिया कुर्रे की हत्या कर शव को जंगल में पेड़ पर लटका दिया था। हालांकि, साक्ष्य के अभाव में आरोपी का भाई दोषमुक्त हो गया।
मामले की जानकारी के अनुसार, प्रिया कुर्रे के पिता बोधराम कुर्रे ने 26 जून 2020 को कटघोरा थाना की जटगा पुलिस चौकी में बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज की थी।
जांच के दौरान ग्राम पंचायत बनखेता के उप सरपंच विपिन जायसवाल ने जामपानी जंगल में एक लड़की का कंकाल पेड़ पर लटका होने की सूचना दी। पुलिस ने मृतका की पहचान प्रिया कुर्रे के रूप में की और जांच में पाया कि आरोपी लखन यादव ने अपने भाई जगमोहन यादव के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी।
विवेचना में सामने आया कि लखन यादव का प्रिया के साथ प्रेम संबंध था। लखन की शादी तय होने पर उसने प्रिया को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी।
इसके बाद लखन ने अपने भाई के साथ मिलकर प्रिया को मोटरसाइकिल पर जामपानी जंगल ले जाकर चुनरी से गला दबाकर मार डाला और शव को पेड़ पर लटका दिया। पुलिस ने लखन और जगमोहन के खिलाफ धारा 302, 34 भारतीय दण्ड संहिता और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(V) के तहत मामला दर्ज किया।
विशेष न्यायालय में विचारण के बाद लखन यादव पर दोष सिद्ध हुआ, जबकि जगमोहन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया। विशेष न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने लखन यादव को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव ने पैरवी की।
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