कोरबा। जिले में अनैतिक व्यापार, महिलाओं तथा बच्चों के ट्रैफिकिंग की रोकथाम अधिनियम 1956 तथा नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीडि़तों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया गया।
जिसमें सर्वोंच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो तथा बच्चों के ट्रैफिकिंग के रोकथाम हेतु सभी स्तर पर प्रचार-प्रसार, बरामदगी तथा मानव व्यापार के उत्पीडि़त महिलाओं एवं बच्चों के प्रशिक्षण एवं पुर्नवास हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस तथा श्रम विभाग से समन्वय कर पीडि़त महिलाओं बच्चों के बचाव कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया।
उक्त कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री डिम्पल भेडिय़ा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गजेन्द्र देव सिंह जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, राजेश आदिले सहायक आयुक्त श्रम विभाग, श्रीमती शारदा वर्मा उप निरिक्षक पुलिस विभाग, श्रीमती रजनी मारिया घरेलू हिंसा, अतिथियों द्वारा इस संबंध में मानव को बल पूर्वक, पैसों का प्रलोभन देकर कमजोर, गरीब, अशिक्षित और बेरोजगार तथा जरूरतमदों को इस क्षेत्र के दलाल अपना शिकार बनाते है एवं उन्हें बंधक बनाकर व्यवसायिक तथा शारीरिक, मानसिक शोषण किया जाता है यह छत्तीसगढ़ की जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर आदि जिले में मानव तस्करी के दृष्टि अत्यधिक संवेदनशील है।
कार्यशाला में श्रीमती रत्ना नामदेव जिला मिशन समन्वयक महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा, संबंधित पर्यवेक्षक एवं सदस्य स्थानीय शिकायत समिति कोरबा सदस्य स्त्रोत समिति, पी.एल.वी. विधिक सेवा प्राधिकरण एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा महिलाएँ उपस्थित रहें।
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