हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

कोरबा। हरदीबाजार थाना अंतर्गत हत्या के एक आरोपी को दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।


जानकारी के अनुसार थाना हरदीबाजार के अंतर्गत आरोपी रामेश्वर बंजारे पिता बंशीराम बंजारे 31 वर्ष को फिरंगी राम बंजारे निवासी डिंडोलभाठा चौकी हरदीबाजार की हत्या के अपराध में दंडित किया गया है।

न्यायालय श्रीमती मधु तिवारी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा द्वारा धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल ने बताया कि मृतक फिरंगी राम बंजारे लीलागर नदी में बन रहे पुल में चौकीदारी करने गया था। वहीं किनारे खेत में बने तम्बू के पास आराम कर रहा था कि शाम करीब 7 बजे आरोपी रमेश बंजारे उर्फ रामेश्वर बंजारे मृतक फिरंगी बंजारे को गालियां देते हुए जाने से मारने की धमकी दी व लोहे के खाट में लगे पाईप में उसके सिर को ठेस दिया।

फिरंगी लाल को गंभीर चोटें आयी जिसे उपचार के लिए पीएचसी हरदीबाजार ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त प्रकरण में विचारण के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा पीठासीन अधिकारी श्रीमती मधु तिवारी के द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं अन्य साक्षियों के साक्ष्य के दौरान आये तथ्यों के आधार पर आरोपी रामेश्वर बंजारे को धारा 302 के आरोप में दोषसिद्ध कर आजीवन कारावास एवं 2 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने किया एवं अभियोजन अपने विश्वसनीय और संपुष्टिकारक साक्ष्य से प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त करते हुए प्रार्थी को न्याय दिलाने का काम किया।