कोरबा-बांगो। युवती के साथ बलात्कार, अपहरण कर फिरौती की मांग एवं हत्या कर शव को दफना देने के आरोपियों को अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय श्रीमती मधु तिवारी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा द्वारा धारा 302, 364, 120, 201, 34 भादवि के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं 1000-1000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण में शासन की ओर पैरवी अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक संजय कुमार जायसवाल ने किया एवं प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफलता प्राप्त करते हुए प्रार्थी को न्याय दिलाने का काम किया।
जानकारी के अनुसार बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी युवती 28 सितंबर 2023 को सुबह लगभग 8 बजे सिलाई मशीन का काम सीखने कोरबा जाने के नाम पर घर से निकली थी। वह 30 सितंबर तक वापस घर नहीं लौटी तो पिता ने थाना में सूचना दी।
गुम इंसान कायम कर पतासाजी की जा रही थी कि इस बीच कृष्णा के मोबाईल नंबर पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा फोन कर संतोषी को किडनैप कर लेने और 15 लाख रूपये बताये हुये जगह पर लाकर देने की मांग की गई। बेटी का अपहरण कर फिरौती मांगने के संबंध में पिता ने एसपी कार्यालय आकर आवेदन दिया। इस पर धारा 364 (क), 365 भादवि का अपराध दर्ज कर विवेचना के दौरान पतासाजी हेतु पुलिस टीम ने पाली, पोड़ी, रतनपुर, सकरी बिलासपुर में दबिश दी।
कोर्ट में सरेन्डर करने पहुंचे तब पुलिस के हाथ लगे
तत्कालीन एसपी जितेन्द्र शुक्ला के मार्गदर्शन में विवेचना के दौरान फिरौती मांगने वाले की तलाश के लिए जगह-जगह दबिश देने पर आरोपी ठिकाना बदल कर लुक-छिप रहे थे। युवती और आरोपियों की तलाश के दौरान ही 28 नवंबर को कटघोरा न्यायालय में उक्त मामले के आरोपियों द्वारा आत्मसमर्पण करने की जानकारी पुलिस को हुई। इसके बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर पांचों आरोपियों को न्यायालय से पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया।
निशानदेही पर शव और औजार बरामद
पाली थाना क्षेत्र के केराझरिया जंगल में घटनास्थल से पुलिस ने तत्कालीन टीआई मनीषचन्द्र नागर के नेतृत्व में आरोपियों की निशानदेही पर युवती का शव बरामद किया था।
आरोपियों से गड्ढा खोदने में प्रयुक्त गैती, फावड़ा और अन्य वस्तुओं को भी बरामद कर जप्त कराया। मृतका के पिता की रिपोर्ट पर थाना बांगो द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 162/2023 पर धारा 364ए, 365, 120बी, 376, 302, 201, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।
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