कोरबा । न्यायालय में सरकारी नौकरी लगवाने के लिए रिश्वत देने के मामले में थाना दीपका पुलिस द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई है। अपराध क्रमांक 415/2024, धारा 420, 24 भा.दं.वि. के प्रकरण में संजय दास पिता सुकुमार दास, उम्र 33 वर्ष, निवासी पाली रोड, दीपका के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि संजय दास द्वारा दर्ज कराए गए अपराध के आरोपियों को पूर्व में ही न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है और वे वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं।
सभी नागरिकों से अपील है कि सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन या धोखाधड़ी के जाल में न फंसें।
सरकारी नियुक्तियों में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और कानूनी नियमों के अनुसार होती है। इस प्रकार के प्रलोभनों से न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि आप भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के फर्जीवाड़े का प्रयास किया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस थाना को दें।
Editor – Niraj Jaiswal
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