सीएम साय का बड़ा तोहफा : कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में की गई बढ़ोत्तरी, आदेश जारी

छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने नए साल से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए यात्रा भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर शुक्रवार को वित्त विभाग ने बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार द्वारा यात्रा भत्ता नियमों में बदलाव कर कुछ संवर्गों के लिए स्थाई भत्ते की पात्रता और दरों को पुनः निर्धारित किया गया है।


छत्तीसगढ़ सरकार ने काफी विचार- विमर्श के बाद स्थाई यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन किया है। इस बदलाव का लाभ कई सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। संशोधित भत्ते के दायरे में आने वाले कर्मचारियों में जैसे राजस्व निरीक्षक (RI), विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक, और पीएचई विभाग के हैंडपंप तकनीशियन शामिल हैं।

इन अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को अब 350 रुपये के बजाय 1200 रुपये मासिक यात्रा भत्ता दिया जाएगा। जिला और तहसील स्तर के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी की है।

भृत्य जमादार, वन राजस्व विभाग के चेनमैन, न्यायिक और जीएसटी विभाग के प्रोसेस सर्वर, और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पटवारियों को अब 300 रुपये की जगह पर 1000 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा।