सार्वजनिक आयोजन में अनुमति के साथ सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य

नया साल में आयोजन को लेकर प्रशासन ने जारी किए दिशा-निर्देश

कोरबा। नए साल की पूर्व संध्या पर नववर्ष आगमन को लेकर शहर में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से मनाए जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अजीत वसंत के निर्देश पर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम मनोज बंजारे की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।


बैठक में होटल संचालकों से कई बिन्दुओं पर चर्चा की गई। सार्वजनिक आयोजन की समय पूर्व सूचना स्थानीय थाने एवं संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी को देकर आयोजन की अनुमति प्राप्त करने, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था व सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।

आयोजनों में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाए एवं विद्युत प्रवाह के सुरक्षित रहने का प्रमाण पत्र सीएसईबी से प्राप्त कर लिया जाए। हॉटल, बंद परिसर में होने वाले सार्वजनिक आयोजन में कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने व आवश्यतानुसार वालेन्टियर्स रखे जाये, किसी भी स्थिति में किसी वालेन्टियर्स या बाउन्र्स के द्वारा किसी व्यक्ति से अभद्र व्यवहार न किया जाये, सभी कार्यक्रम 12.15 बजे तक समाप्त कर दिये जाये।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निर्धारित डेसिबल में किया जाये तथा रात्रि 22 बजे से प्रात: 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें।

सभी हॉटल, ढाबा, लॉज के प्रबंधक, नववर्ष के आयोजकगण अनिवार्य रूप से आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन यंत्र रखे। बंद परिसर में पृथक-पृथक प्रवेश एवं निर्गम द्वार चिन्हित कर लिये जाये।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा नेहा वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल पाठक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोरबा सरोज महिलांगे, प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी राकेश राठौर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से डॉ. सीके सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय प्रतिभा मरकाम, जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी नगर सेना कोरबा पीबी सिदार, तहसीलदार कोरबा, थाना प्रभारी कोतवाली, सिविल लाईन रामपुर, बालकोनगर, दर्री प्रभारी अधिकारी मानिकपुर, सीएसईबी, सर्वमंगला सहित होटल संचालक व प्रबंधक उपस्थित हुए।