कोरबा। बाड़ी की तरफ शौच के लिए जाने से मना करने पर नाराज होकर दो ग्रामीणों ने मिलकर महिला को इस कदर पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में दोषी पाए जाने पर दोनों हत्यारे को सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।
प्रार्थी राजाराम राठिया, निवासी सुईआरा, थाना करतला, जिला कोरबा का रहने वाला है। घटना दिनांक 21 जून 2019 की रात करीब 8 बजे अपने घर में था, तभी उसकी बेटी चम्पा बाई के घर से लड़ाई-झगड़ा का आवाज आने पर वह तथा उसका बेटा लीलाम्बर सिंह राठिया, नाती प्रदीप कुमार राठिया के साथ जाकर देखे तो पंचराम राठिया व हेम सिंह राठिया गाली-गुफ्तार दे कर बोल रहे थे कि बाड़ी में दिशा मैदान जाने के लिये मना कर रही है, आज उसे जान से मार देगा, कहते हुए चम्पा बाई को डण्डा से पंचराम राठिया व हाथ मुक्का से हेम सिंह राठिया मारपीट कर रहे थे।
यह देखकर प्रार्थी तथा उसका लडक़ा लीलाम्बर व नाती प्रदीप कुमार बीच-बचाव कर छुड़ाये। मारपीट से उसकी लडक़ी चम्पा बाई के दाहिने हाथ के कलाई एवं हाथ, पैर, पीठ व अन्य जगह चोट लगा था।
प्रार्थी राजाराम राठिया की सूचना पर थाना करतला द्वारा अपराध क्रमांक 64/2019 धारा 294, 323, 506, 34 भादवि का जुर्म दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। ईलाज के दौरान चम्पा बाई की मृत्यु होने से प्रकरण में धारा 302 जोड़ा गया और आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए।
विचाराधीन इस प्रकरण में न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, कोरबा (पीठासीन न्यायाधीश) अश्वनी कुमार चतुर्वेदी ने प्रकरण के तथ्य एवं संपूर्ण परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण पंचराम राठिया पिता स्व.बंधन सिंह राठिया, उम्र 48 वर्ष व हेम सिंह राठिया पिता काशीराम राठिया, उम्र 32 वर्ष, दोनों निवासी-सुईआरा, थाना करतला को धारा 302 के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास, आजीवन सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्तगण को 2-2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावेगा।
मामले में राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने मजबूत पक्ष रखा।
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