किसानों को धान उपार्जन केंद्रों में न हो किसी प्रकार की परेशानी : कलेक्टर
कोरबा। प्रदेश सहित जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक होने वाली धान उपार्जन की तैयारी को लेकर कलेक्टर अजीत कुमार वसंत ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले के पात्र किसानों से धान खरीदी के लिए सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए, सकारात्मक वातावरण बनाएं। इसके साथ ही अवैध धान की खरीदी बिक्री को रोकने के लिए कोचियों, बिचौलियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।
उन्होंने धान खरीदी की आरंभिक तैयारी के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, कृषि, खाद्य, सहकारिता, विपणन संघ, नागरिक आपूर्ति निगम, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित एवं मंडी विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि धान उपार्जन के लिए सभी एसडीएम अपने अनुभाग के नोडल अधिकारी होंगे और धान उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता स्वीकार नहीं की जायेगी। इसके लिए उन्होंने सभी को सर्तक होकर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिस धान उपार्जन केंद्र पर धान चबूतरा नहीं है वहां पर दो लेयर में ड्रेनेज सुनिश्चित करें। इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों का सत्यापन करा लिया जाए। कलेक्टर ने बताया कि अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी निर्धारित की गई है। धान कॉमन के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल तथा धान ग्रेड ए के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। उपार्जन हेतु लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 2 टोकन तथा बड़े किसानों के लिए 3 टोकन जारी किए जाएंगे। मोबाइल ऐप टोकन तुंहर हाथ के माध्यम से आसानी से टोकन प्राप्त कर धान उपार्जन किया जाएगा। इसके साथ ही समिति के माध्यम से रविवार से शुक्रवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक टोकन जारी किए जाएंगे। धान खरीदी के लिए किसानों को न्यूनतम 7 दिवस के बाद का टोकन जारी किया जाएगा।
धान की रिसाईकलिंग रोकने दिए सख्त निर्देश
बैठक में कलेक्टर द्वारा धान की रिसाईकलिंग रोकने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदारों एवं संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने जिले में अवैध धान खरीदी को रोकने हेतु गठित जांच दल को निरंतर प्रभार क्षेत्र में निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया तथा कोचियों/बिचौलियों एवं धान खरीदी केन्द्रो में अनियमितता पाए जाने पर मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण निर्मित करने हेतु निर्देशित किया।
Editor – Niraj Jaiswal
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