सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालने वालों पर 16,900 रूपये अर्थदण्ड

कोरबा । स्वास्थ्य के लिए हानिकारक व प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालो एवं कचरे का उचित प्रबंधन न करने वाले शादी घर आदि पर निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए विगत 1 सप्ताह के अंदर 16,900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। संबंधितों को कड़ी हिदायत दी गई है कि वे दुकानों प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न डालें तथा निगम की सफाई व्यवस्था में सहयोग करें।


निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने लगभग 40 दुकानों, ठेलों व सब्जी बाजारों में पहुंचकर निरीक्षण किया, जहॉं पर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाया गया, निगम अमले ने इन पर कार्यवाही करते हुए 11,300 रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने व कचरे का उचित प्रबंधन न करने वाले शादी घर आदि पर निगम ने 5600 रूपये का अर्थदण्ड लगाया। राताखार रोड स्थित जश्न मैरिज हाल पर 2000 रूपये, मुड़ापार स्थित एक कबाड़ व्यवसायी पर 1000 रूपये अर्थदण्ड लगाया गया।


समस्या हो रही हो तो निगम को सूचना दें

निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि  क्षेत्र में स्थित समस्त शादी घरों व आयोजन स्थल संचालकों से पूर्व में ही आमसूचना प्रकाशन कर एवं पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनके प्रतिष्ठानों से उत्सर्जित होने वाले कचरे का उचित प्रबंधन करने की जिम्मेदारी उनकी खुद की है, यदि उन्हें कचरे के प्रबंधन में कोई समस्या आती है तो वे आयोजन की पूर्व सूचना निगम को दें एवं निर्धारित शुल्क जमा करें, निगम कचरा प्रबंधन हेतु उन्हें आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएगा ताकि शादी घरों, आयोजन स्थलों से उत्सर्जित होने वाले कचरे का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।