कस्तूरबा की बालिकाओं को दी गई विधिक जानकारियां
कोरबा। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा छात्राओं को विधिक जानकारी दिये जाने के प्रयोजनार्थ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
मुख्य अतिथि सत्येन्द्र कुमार साहू, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कहा गया कि कानून जन्म से लेकर मृत्यु तक लागू रहता है। नियम-कानून का पालन करते हुये शिक्षा के अवसर का लाभ उठाकर अपने भविष्य को संवार सकते हंै। नाबालिक बच्चे उत्सुकतावश कभी-कभी गाड़ी चला लेते हंै, लेकिन यह उचित नहीं है। गाड़ी चलाने के पहले लायसेंस रखना अनिवार्य है। गाड़ी चलाते समय हमेशा वैध लाईसेंस रखें, वैध लाईसेंस नहीं होने पर कोई भी दुर्घटना घटित होती है, जो नाबालिक गाड़ी चला रहा था, उसके रिश्तेदार जो वाहन मालिक है उनको दण्ड के साथ जुर्माना या क्षतिपूर्ति बहुत भारी देना पड़ सकता है। न्यायाधीश ने कहा कि आप सभी बच्चे हैं, महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन आगे पढ़ाई करने जाएंगे तो कभी भी अपनी स्वतंत्रता का दुरूपयोग मत करें, हमें हमेशा अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना होगा।
श्रीमती गरिमा शर्मा ने कहा कि हॉस्टल में रहते या मार्केट जाते हुये किसी छात्रा के साथ छेड़छाड़ हो जाये तो उसे अपने अधीक्षिका,शिक्षक को अवश्य बतायें, इसे बिल्कुल न छुपायें। किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जाकर नि:शुल्क सहायता ले सकते हैं। उक्त अवसर हॉस्टल वार्डन निशा पाटिल सोनारे, अतिथि शिक्षक करिश्मा बेक, असलेखा सिंह, विक्टोरिया टिर्की, पीएलव्ही वंदना चन्द्रोसा, गोपाल चन्द्रा, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय परिसर के समस्त कार्यालयीन कर्मचारीगण उपस्थित थे।
Editor – Niraj Jaiswal
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